Coronavairus : MHA द्वारा गाइडलाइंस के अनुसार 20 अप्रैल के बाद इन्‍हें मिली है अनुमति/ देखे

इस घातक संक्रमण के प्रबंधन के लिए जारी निर्देश के अनुसार, सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है। इसके तहत 20 अप्रैल के बाद बैंक की शाखाएं (Bank branches) व एटीएम (ATMs), बैंकों के लिए काम करने वाले आइटी वेंडर (IT vendors) को अनुमति दी गई है। ATM ऑपरेशन ओर कैश मैनेजमेंट एजेंसियों को काम करने की इजाजत दे दी गई है। 


देश में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर आज जारी गाइडलाइन के मुताबिक  3 मई तक स्‍विमिंग पूल, थिएटर, बार, जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल आदि बंद रहेंगे। सभी शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्‍थान भी 3 मई तक बद रहेंगे। इसके अलावा टैक्‍सी सेवाएं व कैब सेवाओं को भी 3 मई तक इजाजत नहीं दी गई है।


जारी किए गए गाइडलाइंस के अनुसार 20 अप्रैल के बाद इन्‍हें मिली है अनुमति



  • मोटर मेकैनिक, कारपेंटर, प्‍लंबर, आइटी रिपयेर, इलेक्‍ट्रिशियन करेंगे काम

  • कृषि से सम्बंधित कार्यो में शशर्त छूट

  • बैंक व एटीएम भी होगा ऑपरेशनल

  • सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा

  •  डीएम की अनुमति से हो सकेंगे सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक आयोजन

  • आवश्‍यक सेवाओं के लिए कर सकेंगे यात्रा 

  • शारीरिक दूरी व फेस मास्‍क के साथ  मनरेगा के तहत काम होगा शुरू

  • पेट्रोल पंप खुले रहेंगे

  • प्रिंट, इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया, डीटूएच व केबल सेवाओं को इजाजत

  • कुछ शर्तों के साथ ट्रक की आवागमन को अनुमति

  • एपीएमसी से संचालित मंडियां खुलेंगी

  • मछलीपालन से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत

  • सभी तरह की परिवहन पर रोक जारी

  • घरेलू व अंतरराष्‍ट्रीय उड़ानों पर रोक जारी

  • दफ्तर व सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकना अनिवार्य

  • हॉट-स्‍पॉट इलाकों में किसी तरह की छूट नहीं दी